छत्तीसगढ़ में नशीली दवाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, औषधि प्रतिष्ठानों में निरीक्षण जारी

PTV BHARAT 18 AUGUST 2025 स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देशन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के औषधि निरीक्षकों की टीम द्वारा प्रदेश स्तर पर प्रावधानों के उल्लंघन करने वाले व्यापारियों तथा नशीली दवाइयों के अवैध व्यापार में संलिप्त नशे के सौदागरों के विरुद्ध सघन छापा मार कार्यवाही की गयी है।

विभाग द्वारा नशे के व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध लगातार कार्यवाहियां की जा रही है। इसी कड़ी में  पटना पुलिस जिला कोरिया एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला कोरिया की संयुक्त टीम के द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर मांजा मोड़ कुडेली के पास घेराबंदी कर  एक आरोपी के कब्जे से 15 स्ट्रिप कुल 120 नग स्पासमों प्रोक्सीवोन पल्स कैप्सूल बरामद किया गया। आरोपी पर एन डी पी एस एक्ट 1985 की धारा 22 के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

राज्य के आमजनों को उच्च गुणवत्तायुक्त औषधियां उपलब्ध हो सके इस हेतु राज्य के औषधि निरीक्षकों के द्वारा प्रदेश के औषधि प्रतिष्ठानों में लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और प्रावधानों के उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाहियां की जा रही है।

इसी कड़ी में विभाग द्वारा पिछले एक हफ्ते में कुल 163 औषधि प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया जिसमे से 06 फर्मों श्री राम मेडिकल स्टोर्स कांकेर, यदु मेडिकल स्टोर्स नरहरपुर, साहू मेडिकल स्टोर्स चारामा, जैस्मिन मेडिकल पलारी, चंद्राकर मेडिकल सोते खैरागढ़, सद्‌गुरु मेडिकल स्टोर्स  खैरागढ़ में अनियमितता पाए जाने पर प्रशासनिक कार्यवाही हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रेषित किया गया है। उक्त निरीक्षण किये गए फर्मों में से कुल 19 फर्मों में CCTV कैमरा इंस्टॉल नहीं पाया गया, जिन्हे 7 दिवस के भीतर कैमरा इंस्टॉल करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

राज्य में औषधियों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग के औषधि निरीक्षको के द्वारा जाँच हेतु नियमित नमूना संग्रहण किया जा रहा है। इसी कड़ी में पिछले एक हफ्ते में कुल 35 औषधियों का विधिक नमूना संकलन किया गया एवं जाँच हेतु राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया। राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर के द्वारा कुल 19 औषधि नमूनों का जाँच किया गया। उक्त समस्त औषधि को राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाड़ी रायपुर के द्वारा मानक स्तर का घोषित किया गया है।

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