रायपुर : स्वतंत्रता दिवस पर हितग्राहियों को बड़ी सौगात, दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट

PTV BHARAT 18 AUGUST 2026 – रायपुर : स्वतंत्रता दिवस पर हितग्राहियों को बड़ी सौगात, दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट – छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (CGHB) ने अपने आवंटियों को बकाया राशि के एकमुश्त भुगतान पर दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंडल मुख्यालय में आयोजित समारोह में मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने इस विशेष राहत की घोषणा की।

इससे पहले मंडल द्वारा आवंटियों को विलंब अवधि की ब्याज राशि और बकाया जल प्रभार के सरचार्ज पर 50 प्रतिशत छूट देने के लिए एकमुश्त भुगतान योजना लागू की गई थी, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित थी। अब बकायादार हितग्राहियों को फिर से राहत देने के उद्देश्य से यह सुविधा लागू की गई है।

सभी योजनाओं की आबंटित संपत्तियां होंगी दायरे में

दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट मंडल की समस्त योजनाओं में निर्मित एवं निर्माणाधीन आबंटित संपत्तियों पर लागू होगी। हालांकि, विशेष आवासीय योजना के अंतर्गत OTS-1 एवं OTS-2 में आबंटित संपत्तियां इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगी।

पात्र हितग्राही अपनी आबंटित संपत्ति की संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कर विलंबित अवधि के ब्याज यानी दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट का लाभ ले सकेंगे।

मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि पूर्व में भी 31 मार्च 2026 तक बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट दी गई थी, जिसे हितग्राहियों का अच्छा प्रतिसाद मिला। मंडल की निधि में तरलता बनाए रखने और आवंटियों को बकाया राशि निपटाने की सुविधा देने के उद्देश्य से योजना को पुनः लागू किया गया है।

वाटर चार्जेस के सरचार्ज पर भी 50 प्रतिशत छूट

हितग्राहियों को जलप्रदाय शुल्क यानी वाटर चार्जेस के लंबित भुगतान पर लगाए गए सरचार्ज में भी 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। मंडल के अनुसार कई हितग्राहियों द्वारा समय पर जलप्रदाय शुल्क जमा नहीं किए जाने के कारण बकाया राशि पर सरचार्ज बढ़ रहा था। हितग्रिताओं की मांग को देखते हुए एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है।

इससे हितग्राहियों को लंबित जलप्रदाय शुल्क के निपटारे में राहत मिलेगी। मंडल द्वारा इस संबंध में संबंधित इकाइयों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

मंडल अध्यक्ष ने हितग्राहियों से अपील की कि वे इस सुविधा का लाभ उठाते हुए अपनी बकाया राशि का शीघ्र एकमुश्त भुगतान करें।

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