PTV BHARAT रायपुर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड में मनोनीत सदस्य की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। Justice पीपी साहू की सिंगल बेंच ने कहा है कि वक्फ बोर्ड में मुतवल्लियों का चुनाव नहीं हुआ है। ऐसे में नियुक्ति पर रोक लगाई जाती है। याचिका में डॉ. सलीम राज के मनोनयन को चुनौती दी गई है। बिलासपुर निवासी मुतवल्ली मोहम्मद इस्राइल ने अपने एडवोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने वक्फ बोर्ड के सदस्य के पद पर डॉ. सलीम राज की नियुक्ति पर आपत्ति की है। साथ ही कहा है कि राज्य सरकार वक्फ बोर्ड के सदस्य के रूप में सांसद, विधायक और बार के सदस्य का मनोनयन कर सकती है। लेकिन, डॉ. सलीम राज न तो सांसद हैं और न ही विधायक हैं। वो वकील भी नहीं है। फिर भी उनकी नियुक्ति की गई है।
हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड मेंबर डॉ. सलीम राज की नियुक्ति पर लगाई रोक
