पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की हो सकती है गिरफ्तारी

PTV BHARAT 14 FEB 2025  बिलासपुर: नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में आरोपी पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। रायपुर की एसीबी कोर्ट के बाद अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुनाया। इससे पहले रायपुर की एसीबी कोर्ट में जिला सत्र न्यायाधीश निधि शर्मा ने मामले को गंभीरता को देखते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वर्मा ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें वहां भी राहत नहीं मिली। ईडी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2019 में नागरिक आपूर्ति निगम में हुए पीडीएस घोटाले के आरोपी आईएएस अनिल कुमार टुटेजा और आलोक शुक्ला जमानत देने वाले न्यायाधीश के संपर्क में थे। जांच में यह भी सामने आया कि तत्कालीन महाधिवक्ता वर्मा इन तीनों के बीच मध्यस्थ की भूमिका में थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दावे के आधार पर ईओडब्ल्यू/एसीबी ने वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अदालत ने इसे गंभीर मामला मानते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी की भूमिका आपराधिक षड्यंत्र में महत्वपूर्ण रही है और उनके बिना इसे अंजाम देना संभव नहीं था।

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