PTV BHARAT 16 SEPT 2025 छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वाईस चेयर मेन तथा जीएसटी एक्सपर्ट सीए चेतन तारवानी ने जारी वीडियो पार्ट 32 के पॉइंट नंबर 6 में बताया की कुछ विशेष उत्पाद जैसे पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी और च्युइंग गम पर जीएसटी दरों में बदलाव 22 सितंबर से तुरंत लागू नहीं होगा। इन पर नई दरें जो 40% है केवल अलग से जारी अधिसूचना के बाद ही प्रभावी होंगी।
पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी और च्युइंग गम पर जीएसटी 40% से लेकिन 22 सितंबर से लागू नहीं होगा- चेतन तारवानी
