PTV BHARAT 07 JANUARY 2026 विघटित राज्य परिवहन निगम (सी.आई.डी.सी.) जो कि जल संसाधन विभाग के अधीन है पूर्व राज्य परिवहन निगम (सी.आई.डी.सी.) के विगत वर्षों से अधिक अनुकम्पा नियुक्ति लंबित है इस समस्या से जूझ रहे लोगो ने मांग की है कि पूर्व के नियम में शिक्षा कर्मी वर्ग 03 में अनुकम्पा देना था उसमें नियम में बी.एड एवं डी.एड वह टी.ई.टी. पास होकर आना अनिवार्य था तभी हमें अनुकम्पा प्रदान होता, जिसके नियम के वजह से अनुकम्पा नहीं मिल पाया राज्य सरकार द्वारा मंत्री मंडल में शिक्षा कर्मी पद में अनुकम्पा पद को समाप्त कर दिया गया। मंत्री मंडल द्वारा आदेश पारित हुआ कि सी.आई.डी.सी.के ही रिक्त पदो में नियुक्ति देने का आदेश पारित हुआ. सी.आई.डी.सी.एक मृत्य विभाग है सी.आई.डी.सी. में प्रारंभ से ही नियुक्ति दे पाना संभव नहीं है। 2013 से 2017 के बीच कुछ आश्रित परिवारों को अनुकम्पा दिया गया है। परंतु आश्रित परिवारों को नियमों का हवाला देकर अनुकम्पा से वंचित रखा गया है। हम चाहते है कि राज्य सरकार सी. आई.डी.सी. के परिवारों के लिए अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सही नियम बनाये जिससें हमें अन्य विभागों में अनुकम्पा दिया जाय। जिससे राज्य परिवहन निगम सी.आई.डी.सी. के परिवारों को अनुकम्पा मिल सकें।
राज्य परिवहन निगम वर्तमान (सी.आई.डी.सी.) के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को अनुकम्पा दिलाने की उठी मांग
