एसआई-प्लाटून कमांडर भर्ती एग्जाम में गड़बड़ियों के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

PTV BHARAT रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के SI और प्लाटून कमांडर भर्ती एग्जाम में गड़बड़ियों के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। परीक्षा के बाद सिलेक्शन से वंचित प्रतियोगियों ने गलत मेरिट सूची जारी करने और आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद सिंगल बेंच ने फैसले के लिए ऑर्डर रिजर्व रखा है। प्रदेश में SI और प्लाटून कमांडर के करीब 975 खाली पदों पर भर्ती के लिए पुलिस मुख्यालय ने साल 2021 में वैकेंसी निकाली थी। भर्ती की जिम्मेदारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल को दी गई, जिस पर 17 सितंबर 2021 को आवेदन जमा करने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। भर्ती के लिए प्रारंभिक एग्जाम लिया गया और मेरिट सूची जारी की गई। व्यापम ने मुख्य परीक्षा के पहले ही आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए कैटेगरी वाइज सूची जारी कर दी, जिसके कारण जनरल कैटेगरी के बहुत से उम्मीदवारों का नाम सूची में नहीं आ सका। व्यावसयिक परीक्षा मंडल की ओर से जारी सूची को चुनौती देते हुए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों ने अपने-अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। केस में उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट किशोर भादुड़ी, अभिषेक सिन्हा सहित दूसरे वकील ने पैरवी की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *