PTV BHARAT रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले की नए सिरे से जांच करने के लिए एक नया मामला दर्ज किया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग केस को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि, एजेंसी के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत आगे बढ़ने के लिए कोई अनुसूचित अपराध स्थापित नहीं हुआ था। वित्तीय अपराधों की जांच के लिए एजेंसी ने मंगलवार सुबह एक ईसीआईआर दायर किया है। जो FIR के समकक्ष होता है। यह छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 17 जनवरी को दर्ज की गई FIR पर आधारित है। इसमें रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा सहित कई कांग्रेस नेताओं, नौकरशाहों और व्यापारियों सहित 70 लोगों को नामजद किया गया था। एजेंसी के विश्वस्त सूत्रों की मानें तो छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में एक नया मामला दर्ज किया है. ताकि इतनी बड़ी साजिश की नए सिरे से जांच की जा सके। छत्तीसगढ़ पुलिस की FIR भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है। जो ईडी के लिए जांच आगे बढ़ाने उचित अपराध की श्रेणी में आता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि, PMLA के तहत नया मामला दर्ज होने से हमें पिछले एक साल में शराब घोटाले की जांच में मिली सफलता को जारी रखने में मदद मिलेगी। पुलिस FIR ने विधानसभा चुनाव में भाजपा के जीतने के लगभग एक महीने बाद दर्ज की गई थी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस मामले में ईडी के संदर्भ पर कार्रवाई की है।