PTV BHARAT रायपुर- आसिफ करोड़ों रुपये की जमीन को हड़पने के मामले में फरार था। कोर्ट ने वारंट भी जारी किया था। वहीं नूर बेगम ने कांग्रेस नेता से अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस से लिखित शिकायत भी कर चुकी हैं।
इधर मामले में सप्तम अपर जिला न्यायाधीश वंदना दीपक देवांगन ने नूर बेगम के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आसिफ के नाम पर रजिस्ट्री हुई बेशकीमती जमीन को शून्य घोषित कर दिया। बता दें कि आसिफ मेमन युवा कांग्रेस के पूर्व ग्रामीण जिलाध्यक्ष रह चुके है।
जानकारी के मुताबिक ई-68, ऐश्वर्या किंग्डम कचना रोड निवासी नूर बेगम (56) की मोवा में 0.704 हेक्टेयर जमीन है। इस जमीन को खरीदने का सौदा राजा तालाब निवासी युवा कांग्रेस के पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष आसिफ मेमन ने परिचित नूर बेगम से वर्ष 2018 में तीन करोड़ नौ लाख 76 हजार रुपये में तय किया था। 26 जून 2018 को जमीन की रजिस्ट्री कराते समय आरोपित ने सौदे के मुताबिक तयशुदा रकम का सात चेक नूर बेगम को दिया था।
इधर बैंक में जमा करने पर सातों चेक एक-एक करके बाउंस होते गए।पीड़िता ने इसकी जानकारी देते हुए आसिफ से पूरे पैसे की मांग की तो उसने देने से साफ इन्कार कर दिया। परेशान होकर नूर बेगम न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया था। जिस पर रायपुर कोर्ट ने सिविल लाइन पुलिस को जल्द से जल्द आरोपी कांग्रेस नेता आसिफ मेमन को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे।