PTV BHARAT 10 OCT 2024 बिलासपुर। नगरपालिका बेमेतरा में तृतीय वर्ग कर्मचारी योगेंद्र साहू ने अधिवक्ता संदीप दुबे के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर तबादला आदेश को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में हुई। जस्टिस साहू ने अपने फैसले में लिखा है कि यदि सेवा की अनिवार्यता तत्काल नहीं है तो तबादला आदेश जारी करने से पहले राज्य शासन के अफसरों को मानवीय पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। जरूरी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए तबादला आदेश पर रोक लगा दी है।
निगम कर्मी के ट्रांसफर पर HC ने लगाई रोक
