PTV BHARAT 29 JAN 2025 जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार को वह जनहित याचिका निरस्त कर दी, जिसके माध्यम से ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के राज्य शासन के 2019 के निर्णय को चुनौती दी गई थी। 2021 में यूथ फार इक्वलिटी संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर ही चार अगस्त 2023 को अंतरिम आदेश में कोर्ट ने 87:13 का फार्मूला निर्धारित किया था।इसके अंतर्गत राज्य सरकार के निर्णय अनुसार ओबीसी के लिए बढ़ाए गए 13 प्रतिशत पदों को होल्ड कर बाकी 87 प्रतिशत पदों पर पूर्ववत आरक्षण व्यवस्था से भर्ती लागू रखने के निर्देश दिए गए थे।याचिका के साथ इस आदेश को भी निरस्त करने के साथ कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई बाधा नहीं है। ऐसे में प्रदेश में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। होल्ड 13 प्रतिशत पदों पर भी भर्ती हो सकेगी।