PTV BHARAT 03 APRIL 2025 रायपुर। बलौदाबाजार कलेक्टोरेट व एसपी कार्यालय में आगजनी और भड़काऊ भाषण देकर दंगा भड़काने के मामले में जिला न्यायाधीश ने भिलाई विधायक देवेंद्र यादव समेत नौ लोगों पर आरोप तय कर दिया है। अदालत के आदेश के बाद अब इन पर मुकदमा चलेगा। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट के अनुसार, 10 जून 2024 को सतनामी समाज के आंदोलन के दौरान दशहरा मैदान, बलौदाबाजार में आरोपी नेताओं ने भड़काऊ भाषण देकर हजारों लोगों को उग्र आंदोलन के लिए उकसाया। इसके बाद भीड़ ने शासकीय संपत्तियों, कलेक्टोरेट, एसपी कार्यालय, वाहनों को आग के हवाले कर दिया और पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया। अदालत ने आदेश में कहा कि यह कृत्य धारा 120-B, 147, 148, 186, 353, 332, 333, 307, 435, 436, 341, 427/149 भा.दं.सं. एवं लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत दंडनीय अपराध है।