कर्मचारी को प्रमोशन देने हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, 10 साल तक चला मामला

PTV BHARAT बिलासपुर। बिलासपुर में नगर निगम के तृतीय वर्ग के कर्मचारी को दस साल की कानूनी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर अब जाकर न्याय मिला है। नगरीय प्रशासन विभाग ने कर्मचारी को प्रमोशन के साथ ही वरिष्ठता का लाभ देने का आदेश दिया है। इससे पहले विभाग के अफसर हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे थे। जिस पर कर्मचारी को अवमानना याचिका दायर करना पड़ा। सर्वेश तिवारी साल 1983 से नगर निगम में सहायक ग्रेड-3 के पद कार्यरत हैं। 2008 में नगर निगम ने प्रशासनिक आधार पर पद परिवर्तन करते हुए उसे 1983 से सीनियरिटी का लाभ देते हुए संविलयन कर दिया। लेकिन, नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम के इस आदेश को न मानकर 2015 में अलग से आदेश जारी कर वरिष्ठता सूची में नाम को नीचे कर दिया।

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