PTV BHARAT धमतरी। प्रार्थी सावित्री धृतलहरे पति टोमन लाल धृतलहरे उम्र 48 वर्ष साकिन डाक बंगला वार्ड धमतरी के पुत्र टिकेश्वर को ग्राम सेवक के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर आरोपी पूर्णानंद देवागंन पिता मनमोहन देवागंन उम्र 45 वर्ष पता जोधापुर वार्ड स्कुल के पास धमतरी द्वारा धोखाधड़ी से 3,00,00/- रूपये अपने परिचित के बैंक खाता में जमा करवाकर धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली धमतरी में अपराध क्र. 434/2021 धारा 420 भादवि० पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस दौरान विवेचना बैंक खाता का डिटेल्स के आधार पर खाता धारक मोहन नेगी पिता पुनाराम नेगी उम्र 36 वर्ष पता सिंगोडीतराई वार्ड क्रमांक 05 थाना नाराणपुर जिला नाराणपुर (छ०ग०) द्वारा आरोपी पूर्णानंद देवागंन के साथ मिलकर प्रार्थिया के पुत्र के टिकेश्वर को ग्राम सेवक के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर रकम लेकर धोखाधडी करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 34 भादवि० जोडी जाकर आरोपी की लगातार गिरफ्तारी हेतु मुखबिर सूचना एवं पतासाजी के दौरान आरोपी अपने घर पर होने की जानकारी मिलने पर आरोपी को उसके घर नारायणपुर से गिरफ्तार कर पूछताछ पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जिला जेल धमतरी में निरूद्ध किया गया हैं।