मध्य प्रदेश में नए कानून के तहत पहली एफआईआर भोपाल में हुई तो चौथी ग्वालियर में दर्ज

PTV BHARAT  मध्य प्रदेश – एक जुलाई से पूरे देश में भारतीय न्याय संहिता-2023 (बीएनएस) के तहत मामले दर्ज होना शुरू हो गए। मध्य प्रदेश में बीएनएस के तहत पहला मामला भोपाल के हनुमानगंज थाने में रविवार-सोमवार की दरमियानी रात 12ः05 बजे शिकायत आई। मामले में हनुमानगंज पुलिस ने रात 12 बजकर 16 मिनट पर केस दर्ज किया। यह मामला नए कानून के तहत प्रदेश का पहला मामला है। वहीं, चौथा मामला ग्वालियर में दर्ज किया गया। इस मामले में इसराणी मार्केट निवासी 40 वर्षीय प्रफुल्ल चौहान ने राजा उर्फ हरभजन के खिलाफ शिकायत की, जिसमें पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पहले यह मामला आईपीसी की 294 के तहत दर्ज किया जाता था। इस मामले में आरोपी राजा उर्फ रहमान ने फरियादी को पुरानी रंजिश के चलते गालियां दी हैं। पुलिस ने घटना से संबंधित फुटेज भी जब्त कर लिए हैं। हनुमानगंज के अलावा क्राइम ब्रांच, जहांगीराबाद और तलैया थाने में भी प्रकरण दर्ज किए गए हैं। सोमवार रात आठ बजे नए धाराओं के तहत 20 मामले दर्ज हो चुके थे।

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