PTV BHARAT सुलतानपुर। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मानहानि मामले में सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। कांग्रेस सांसद के खिलाफ सुलतानपुर में गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में मुकदमा चल रहा है। राहुल की पेशी विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के न्यायालय में हुई। पेशी के दौरान न्यायाधीश ने राहुल गांधी से सवाल पूछा, क्यों चला मुकदमा? राहुल गांधी बोले- राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते मुझे फंसाया गया है। मैंने बेंगलुरु के पत्रकार वार्ता में ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इस मामले में 12 अगस्त को प्रतिवादी विजय मिश्र के अधिवक्ता की तरफ से गवाह पेश होंगे। परिवादी व दो गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर राहुल गांधी को विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने आईपीसी की धारा 500 के तहत सुनवाई के लिए तलब किया तो उन्होंने 20 फरवरी को न्यायालय में पेश होकर जमानत करा ली थी। उन्हें पेशी तिथि पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी गई है। हालांकि, आरोपों पर जवाब देने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। पिछली कुछ पेशियों पर न आने के कारण मजिस्ट्रेट ने कड़ा रुख अपनाया। इस पर बीती दो जुलाई को राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने 26 जुलाई को पेश होने के लिए अवसर मांगा था।