मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया निर्देश काम पर लौटें हड़ताली डॉक्टर

PTV BHARAT जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शनिवार को डॉक्टरों को हड़ताल वापस लेने और काम पर लौटने का निर्देश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति राज मोहन सिंह की खंडपीठ ने हड़ताल को चुनौती देने वाली नरसिंहपुर जिले के रहने वाले अंशुल तिवारी की याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील संजय अग्रवाल और अधिवक्ता अंजू अग्रवाल ने बताया कि अदालत ने डॉक्टरों को हड़ताल वापस लेने और ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने डॉक्टरों को अपनी शिकायतें अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। हालांकि अभी विस्तृत आदेश का इंतजार है। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर कोलकाता के एक अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या व तोड़फोड़ के विरोध में 17 अगस्त को डॉक्टरों की हड़ताल पर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा था।

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