PTV BHARAT 18 DEC 2024 रायपुर, हीरापुर, टाटीबंध निवासी अकलेश जैन ने आज प्रेस क्लब रायपुर में पत्रकार वार्ता में महासमुन्द के हरमीत सिंह खनुजा पर हनुमान मंदिर व गोपीदास मंदिर के तथा कथित महत व सरवराकार आशीष दास द्वारा हनुमान मंदिर व गोपीदास मंदिर, पुरानी बस्ती जो कि सैकड़ों साल पुराना मंदिर है गोपीदास मंदिर व हनुमान मंदिर की संपति धरमपुरा में सैकड़ों एकड़ जमीन है जो कि हजारों करोड़ों की सम्पत्ति है हरमीत सिंह खनुजा साथ मिलकर तथा कथित महत आशीष दास जो कि सार्वजनिक न्यास जैतुसाव मठ के अधीन गोपीदास मंदिर का तत्कालीन तहसीलदार अजय कुमार चंद्रवंशी से एक आदेश दिनांक के द्वारा अपने आप को गोपीदास मंदिर का सरवराकार घोषित करवा लिया है जबकि तहसीलदार को सस्वराकार बनाने की अधिकारिता नहीं है गोपीदास मंदिर को अपना निजी मंदिर बताकर आशीष दास मंदिर की संपत्ति को लगातार सैकड़ो करोड रूपयों में बिक्री कर रहा है जबकि तत्कालीन अपर कलेक्टर व पंजीयक सार्वजनिक न्यास आर.एस. धाकड ने अपने आदेश दिनांक 14.03.1988 में जैतुसाव मठ सार्वजनिक न्यास जिसके अधीन गोपीदास मंदिर है। सरवराकार पद को कलेक्टर रायपुर के प्रबंधक होने से औचित्यहीन माना है उक्त आदेश की अपील होने पर जिला न्यायाधीश सविता दास द्वारा भी पंजीयक सार्वजनिक व्यास के आदेश की पुष्टि की गई है। जिसका उल्लंघन कर तत्कालीन तहसीलदार अजय कुमार चंद्रवंशी द्वारा 1 करोड़ रूपए हरमीत सिंह खनुजा से लेकर तीन सौ करोड की रामचन्द्र स्वामी मंदिर,हनुमान मंदिर व गोपीदास मंदिर सार्वजनिक ट्रस्ट की संपत्ति जो रामचद्र स्वामी मंदिर ट्रस्ट प्रबंधक कलेक्टर रायपुर के नाम पर राजस्व अभिलेखों में सैकड़ों साल से दर्ज रहा है जिसे उगा देवी पति जेतुसाव अग्रवाल द्वारा संवत 1944 में मंदिर को दान में दिया था दान पत्र में दानदाता द्वारा मंदिर की संपत्ति अतरण से निषिद्ध किया गया था, दान पत्र सहित अपने से वरिष्ठ अधिकारी पंजीयक सार्वजनिक न्यास तथा कलेक्टर रायपुर के अधिकारों का अतिक्रमण कर पृथक-पृथक दो आदेश 27.02.2024 व 28.02.2024 पारित कर प्रबंधक कलेक्टर रायपुर व सार्वजनिक न्यास का नाम विलोपित कर 500 करोड़ रूपयों की लगभग चालीस एकड़ जमीन कथित महंत राम आशीष दास का नाम राजस्व अभिलेखों में चढ़ाने का आदेश गैरकानुनी एवं अधिकारिता से बाहर जाकर दे दिया गया है जबकि उक्त मठ के महंत राम सुन्दर दास जी जैतुसाव मठ ट्रस्ट समिति द्वारा भी उच्च न्यायालय में अवैध पंजीयन निरस्तीकरण हेतु रिट याचिका दायर किया गया है जिसका प्रकरण क्रमांक WPC No-4618/2022 के आदेश दिनांक 10. 11.2022 में स्थगन आदेश न्यायमूर्ति पी. सेम जोशी द्वारा रोक लगाते हुए आदेश जारी कर यथास्थिति बनाए रखने कहा गया है अकलेश जैन ने पत्रकार वार्ता में कहा कि सस्था द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित पुलिस थाने में शिकायत की गयी है प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर कांफ्रेस में भू माफियाओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश अधिकारियों को दिए गए है। पर जिले के अधिकारी भू-माफियाओं पर कार्यवाही नहीं कर रहे है मेरे द्वारा इन भू-माफिया हरमीत सिंह खनुजा से दर्जनों पीड़ितों को एक मंच पर लाकर बड़ा आंदोलन कार्यवाही न होने पर चलाया जावेगा।