विष्णुदेव सरकार ने लाया भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, विधानसभा में पारित

PTV BHARAT 19 DEC 2024  रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। कार्यवाही के तीसरे दिन सदन में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक पर चर्चा की गई। विचार-विमर्श के बाद इस विधेयक को विधानसभा से पारित किया गया है। इस संसोधन विधेयक में कई अहम प्रावधान किए गए हैं। इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में निर्विवाद जमीन का स्वतः नामांतरण होगा। जियो रिफरेंस वाली जमीन की रजिस्ट्री के साथ नामांतरण होगा। धार-110 मामले का स्वतः नामांतरण होगा। नए प्रावधानों के मुताबिक जमीन विवाद मामले में पक्षकार को डिजिटल मध्यम से भी नोटिस भेजा जा सकेगा। राजस्व न्यायालय में ऑनलाइन कागजात भी मंगवाए जा सकेंगे। भूमि अर्जन प्रक्रिया शुरू होने पर जमीन का डायवर्सन नहीं होगा। शासन को पत्र प्राप्त होते ही खरीदी और बंटवारा बंद होगा। इससे अधिक मुआवजा पाने के खेल पर पाबंदी लगेगी। बता दें कि इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान कई मुद्दों पर सदन गरमाया। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने DMF मद से दंतेवाड़ा में कोरकोट्टी सड़क निर्माण और हिरोली सड़क हेल्थ सेंटर से कैंप तक की सड़क को लेकर सवाल पूछा। संतुष्टि-पूर्ण जवाब नहीं मिलने पर अजय चंद्राकर और मंत्री विजय शर्मा के बीच नोंकझोंक हो गई। चंद्राकर के सवाल पर विजय शर्मा घिर गए। इसके अलावा फायर सेफ्टी और हमर क्लीनिक निर्माण जैसी मुद्दों को लेकर भी सदन में तीखी बहस देखने को मिली।

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