31 दिसंबर तक जीएसटी रिटर्न फाईल नहीं किया तो 200 प्रति दिन पेनाल्टी

PTV BHARAT आयकर बार के पूर्व अध्यक्ष का सीए चेतन तारवानी ने बताया कि जीएसटी रिटर्न मासिक एवं त्रैमासिक के अलावा प्रतिवर्ष जीएसटी एनुअल रिटर्न फाईल करना होता है वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए 31 दिसंबर अंतिम तिथि है यदि 31 दिसंबर तक एनुअल रिटर्न फाईल नहीं हुआ तो200/- प्रति दिन पेनाल्टी देनी होगी यदि आपका वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ से कम है लेकिन 5 करोड़ से अधिक तो यह पेनाल्टी 100/- प्रतिदिन होगी और यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो 50 प्रतिदिन पेनाल्टी लग सकती है ।
आयकर बार के पूर्व अध्यक्ष का सीए चेतन तारवानी ने बताया प्रत्येक व्यापारी को चाहिए कि अपने अकाउंटेंट से कंफर्म कर ले कि उनका एनुअल रिटर्न फाइल हुआ है या नहीं अन्यथा समय पर रिटर्न फाइल करने का प्रयास करें।

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