PTV BHARAT 27 DEC 2024 भोपाल। अवैध कमाई से करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित करने के आरोपित मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में आरक्षक रहे सौरभ शर्मा का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र भोपाल जिला न्यायालय ने गुरुवार को अस्वीकार कर दिया है। न्यायाधीश (लोकायुक्त) राम प्रसाद मिश्र ने आवेदन पर सुनवाई की।न्यायालय ने माना कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए अन्वेषण में आरोपित से पूछताछ की आवश्यकता है। आरोपित की अनुपलब्धता के तथ्य को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।इसके पहले प्रार्थनापत्र पर सौरभ का पक्ष रखते वकील आरके पाराशर ने कहा कि 54 किलो सोना और 10 करोड़ रुपये नकदी जिस कार में मिलने की बात की जा रही है, वह सौरभ की है ही नहीं, सौरभ का उससे कोई लेना-देना नहीं है।