PTV BHARAT 22 MAY 2025 नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से नकदी मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर विचार करने से बुधवार को इन्कार कर दिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि उसे याचिका दाखिल करने से पहले सक्षम अथॉरिटी के समक्ष ज्ञापन देना चाहिए था। यह आदेश जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने वकील जे. नेदुपरा की याचिका पर विचार करने से इन्कार करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बीते आठ मई को जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक सीजेआई ने आंतरिक जांच रिपोर्ट और उस पर संबंधित जज का जवाब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया था।
जज के घर कैश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी एफआईआर दर्ज करने की याचिका
