PTV BHARAT 19 AUGUST 2025 एजेंसी नई दिल्ली। नवंबर 2024 में हुए जिस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर पूरा विपक्ष सड़क पर उतरा है, उस शिकायत को महाराष्ट्र हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई योग्य नहीं माना। जून में दिए गए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे सोमवार को खारिज कर दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि विधानसभा चुनाव में शाम छह बजे के बाद गलत तरीके से 72 लाख वोट डाले गए थे, इसलिए चुनाव परिणामों को रद किया जाए। हाई कोर्ट ने इस याचिका को न केवल कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन माना था बल्कि चेतावनी दी कि ऐसी याचिकाओं पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली की सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज
