जल्द ही जगदलपुर से जबलपुर-दिल्ली की होगी शुरू फ्लाइट

PTV BHARAT बिलासपुर। सिरगिट्टी औद्योगिक परिक्षेत्र की खाली जमीन पर कारखानों के वेस्ट मटेरियल को जलाने से हो रहे प्रदूषण के संबंध में एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के कलेक्टर और पर्यावरण संरक्षण मंडल के सचिव से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने सिरगिट्टी औद्योगिक परिक्षेत्र में वेस्ट को जलाने से हो रहे प्रदूषण को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की है। इसमें कहा गया है कि कचरे के डंपिंग जहां की जा रही है वहां मवेशी खाने की तलाश करते हैं और केमिकल युक्त पॉलिथीन का सेवन कर असमय मौत के मुंह में जा रहे हैं। आए दिन यहां पर मवेशियों के शव दिखाई देते हैं। प्रशासन और पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी है कि उद्योगों से निकलने वाले कचरे का सुरक्षित तरीके से निष्पादन करे। हाई कोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर और पर्यावरण विभाग के सचिव से इस संबंध में शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

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