PTV BHARAT नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर सख्ती बरतते हुए कहा कि सभी लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने, साफ पानी पीने और बीमारियों से मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में तांबा गलाने वाले संयंत्र को बंद करने के अपने आदेश में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ उद्योग द्वारा आदेशों को बार-बार उल्लंघन की प्रकृति को गंभीर बताया मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, की पीठ ने बुधवार को तमिलनाडु के थूथुकुडी में तांबा गलाने वाले संयंत्र को बंद करने के खिलाफ वेदांता समूह की याचिका को खारिज कर दी थी। मालूम हो कि प्रदूषण कारणों से यह संयंत्र मई, 2018 से बंद है।