प्रापर्टी की बिक्री पर नई-पुरानी दोनों टैक्स व्यवस्था का विकल्प

PTV BHARAT नई दिल्ली। बजट, 2024 में रियल एस्टेट से इंडेक्सेशन लाभ हटाए जाने के बाद से निराश प्रापर्टी मालिकों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार ने वित्त विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव किया है। अगर इस संशोधन पर संसद में मुहर लग जाती है तो करदाताओं को अब रियल एस्टेट संपत्ति पर लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (एलटीसीजी) के आकलन का विकल्प मिलेगा।

प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक, 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई संपत्ति को अगर प्रापर्टी मालिक बेचता है तो वह इस बजट में लागू की गई नई टैक्स व्यवस्था या इंडेक्शन वाली पुरानी व्यवस्था में किसी एक लाभदायक व्यवस्था को चुन सकता है

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