PTV BHARAT 14 OCT 2024 नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निशाना बनाकर कथित तौर पर ‘शिवलिंग पर बिच्छू’ वाली टिप्पणी करने के लिए दायर मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर के विरुद्ध ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक को चार सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने थरूर की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता को चार सप्ताह का समय दिया है। पीठ ने निर्देश दिया कि अंतरिम आदेश (मानहानि कार्यवाही पर रोक का) जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल राजकुमार भास्कर ठाकरे ने कहा कि प्राथमिक प्रश्न यह है कि शिकायतकर्ता बीजेपी नेता राजीव बब्बर पीड़ित पक्ष हैं या नहीं।