घरेलू स्टील उद्योग को राहत देने के लिए 12% सेफगार्ड ड्यूटी लागू

PTV BHARAT 22 APRIL नई दिल्ली। देश में तेजी से बढ़ते सस्ते इस्पात के आयात से घरेलू इस्पात उत्पादकों को राहत देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कुछ गैर-मिश्रधातु (नॉन-अलॉय) और मिश्रधातु (अलॉय) फ्लैट इस्पात उत्पादों पर 12 प्रतिशत की अस्थायी सेफगार्ड ड्यूटी (संरक्षण शुल्क) लगाने की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य उन भारतीय उत्पादकों को तत्काल राहत देना है जो आयात के कारण बाजार में पैदा हो रहे असंतुलन से जूझ रहे हैं। स्टील मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह निर्णय डायरेक्टर जनरल (ट्रेड रेमेडीज) की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है।वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, यह सेफगार्ड ड्यूटी 12 प्रतिशत ऐड वेलोरम की दर से लगाई जाएगी और यह अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 200 दिनों तक प्रभावी रहेगी, जब तक कि इसे पहले रद्द, अधिस्थगित या संशोधित न किया जाए।

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