PTV BHARAT 30 SEPTEMBER 2026 – रायपुर : मंत्रिपरिषद के निर्णय : अतिथि व्याख्याता नीति में संशोधन, फिल्म ‘हनुमान अंश’ टैक्स फ्री और पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियमों को मंजूरी – मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अतिथि व्याख्याता नीति-2026, फिल्म ‘हनुमान अंश’ के प्रदर्शन पर SGST प्रतिपूर्ति तथा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर अनुमोदन – मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। संशोधित नीति में मेरिट सूची में समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है। अनुभव के अधिकतम 30 अंकों में अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूरा करने पर 5 अंक दिए जाएंगे।
मंत्रिपरिषद ने राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया है। मानदेय में विसंगतियां दूर करने के लिए कालखण्ड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी। अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि एवं आकस्मिक अवकाश संबंधी प्रावधान भी स्पष्ट किए गए हैं।
फिल्म ‘हनुमान अंश’ के प्रदर्शन पर SGST की समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति – मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के अनुपालन में, फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल और सेवा कर (SGST) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने संबंधी वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश का मंत्रिपरिषद ने अनुसमर्थन किया।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के भर्ती नियम मंजूर – पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
मंत्रिपरिषद ने इस आरक्षण को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दी। नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

