PTV BHARAT नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सात दिनों की अंतरिम जमानत मांगने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने खूब प्रचार किया और यह दिखाता है कि वह किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं हैं, जिसकी वजह उन्हें धारा 45 पीएमएलए के प्रावधान के तहत जमानत दी जाए।