शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग

PTV BHARAT नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार (6 जुलाई) को कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। यह सम्मान प्राप्त करने के लिए कैप्टन अंशुमान सिंह (Captain Anshuman Singh) की पत्नी स्मृति समारोह में मौजूद थीं। सम्मान समारोह के दौरान स्मृति काफी भावुक थीं। स्मृति का वीडियो सोशल मीडिया का काफी वायरल हुआ। इतनी कम उम्र में अपने पति को खोने वाली स्मृति के प्रति लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं, सोशल मीडिया पर एक शख्स ने स्मृति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। एनसीडब्ल्यू ने इस शख्स पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने पत्र में लिखा कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कार्य को दंडित करने का प्रावधान करती है। कानून के अनुसार, पहली बार के महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले शख्स को तीन साल तक की जेल और जुर्माना तथा दोबारा अपराध करने वालों को और कठोर दंड का प्रावधान है। अहमद के नाम के एक्स हैंडल से ये अभद्र टिप्पणी की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को एक पत्र लिखते हुए शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत इस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। आयोग ने दिल्‍ली पुलिस से इस संबंध में तीन दिनों के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

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