जांच के लिए कोई भी EVM चुन सकते हैं हारे हुए असंतुष्ट प्रत्याशी

PTV BHARAT  नई दिल्ली। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम में छेड़छाड़ की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर आवेदन करने वाले असंतुष्ट उम्मीदवारों को चुनाव आयोग ने कई विकल्प दिए हैं। उम्मीदवार विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मतदान केंद्र से ईवीएम को चुन सकते हैं। विकल्प में मॉक पोल और मॉक वीवीपैट पर्ची की गणना भी शामिल है। बता दें कि चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की बर्न्ट मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जांच/सत्यापन के लिए लोकसभा के आठ और विधानसभा के तीन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। मंगलवार को जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवारों को कई रैंडम टेस्ट चुनने का विकल्प दिया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि नियंत्रित वातावरण से आगे जाकर बर्न्ट मेमोरी की जांच और सत्यापन प्रक्रिया फर्मवेयर में किसी भी पूर्वाग्रह या छिपी हुई कार्यक्षमता की संभावना या आशंका को समाप्त करती है।

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