PTV BHARAT 15 JULY 2026 कोरिया : ’’मोटर साइकिल से शराब बेचने निकले दो आरोपियों को आबकारी ने भेजा जेल’ – कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव के निर्देश पर अवैध मदिरा निर्माण, विक्रय और परिवहन पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में टीम प्रतिदिन दबिश दे रही है। सहायक आबकारी अधिकारी को आनी गांव में अवैध रूप से मोटरसाइकिल से शराब बिक्री करने लाने की सूचना मिली। उन्होंने तत्काल टीम के साथ आनी गांव पहुंचकर कार्यवाही की, जिसमें मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर सीजी 16 सीडी 1640 में एक थैले में 12 बोतल ट्रक बीयर और 8 पीएम व्हिस्की के तीन पाव रखकर लाते हुए दो युवकों को रोका गया। थैले में रखी शराब की कुल मात्रा 8.34 लीटर पाई गई, जिसका अवैध परिवहन छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अजमानती अपराध है।
मौके पर दोनों आरोपी राजेश पिता हरिचंद, उम्र 30 वर्ष, पता रनई और मनोज पिता राजेश्वर, उम्र 22 वर्ष, पता बंजी चौकी बसदेई को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने बताया कि अलग-अलग शराब दुकानों से शराब खरीदकर वे आनी गांव में बेचने के लिए जा रहे थे, जिन्हें रास्ते में ही आबकारी की टीम ने पकड़ लिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैकुंठपुर के न्यायालय में 14 दिन के रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेश से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है तथा मोटरसाइकिल को राजसात करने संबंधी धारा 47 का प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

