PTV BHARAT 06 Sep 2024 नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी की जेलों में बंद दोषियों की सजा माफी याचिका पर विचार करने में हो रही देरी को बरकरार रखा। दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में हैं। इस कारण वह आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। इस वजह से इन कैदियों की रिहाई में देरी हो रही है। जस्टिस अभय एस. ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब सीबीआई द्वारा हिरासत में लिए गए, तब उनके पास किसी प्रकार का प्रतिबंध आदेश था, जिस कारण वह दोषियों की समयपूर्व रिहाई से संबंधित फाइलों को निपटाने में सक्षम नहीं थे। न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह को बताया गया कि मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर न होने के कारण कैदियों की रिहाई की फाइलें एलजी कार्यालय को नहीं भेजी जा सकी है।