PTV BHARAT 03 JAN 2025 नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा लव जिहाद पर की गई कुछ टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने कहा था, ‘लव जिहाद मतांतरण के मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जा सकता और अवैध मतांतरण देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा है।’जस्टिस हृषिकेश राय एवं जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट रिट कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर ट्रायल कोर्ट द्वारा की गईं टिप्पणियों को हटा सकता है। पीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल किया पीठ ने कहा, ‘आप इस मामले से कैसे संबंधित हैं। क्या हम अनुच्छेद-32 की याचिका पर इस तरह सुनवाई कर सकते हैं? हम खारिज करें या आप वापस लेंगे?’ पीठ का रुख देखते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने जनहित याचिका वापस ले ली। उत्तर प्रदेश में बरेली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 ने 30 सितंबर, 2024 के फैसले में उक्त टिप्पणी की थी।