PTV BHARAT 21 AUGUST 2026 रायपुर। राज्य के शासकीय कर्मचारी जो दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं, उन्हें राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम तथा उनसे संबंधित बैंकों से समन्वय कर कम ब्याज दर पर गृह तथा वाहन क्रय हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जो उल्लेखनीय प्रयास है।दिव्यांगजनों को पदोन्नति के 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.02.2014 जारी किया गया था, जिसे दिनांक 30.10.2025 को पुनः जारी किया गया है, जो पूरे सेवा काल में केवल एक बार प्राप्त होगा, जब संबंधित कर्मचारी चाहेगा।उक्त परिपत्र के परिपेक्ष्य में महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग, शिक्षा विभाग, छ.ग. स्टेट पॉवर ट्रांस. कम्पनी लिमिटेड तथा अन्य विभाग एवं जिला कार्यालय द्वारा पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन है।
दिव्यांगजन को विभाग एवं जिला कार्यालय द्वारा पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है
